हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के ट्रिपल सी प्रमाणपत्र का सत्यापन और जांच पूरा न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सचिव ग्राम विकास को इस मामले में तलब किया है। कोर्ट ने उनको 10 अप्रैल को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।
प्रमोद कुमार और 16 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने जानना चाहा है कि विभाग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद को निर्णय से अवगत क्यों नहीं कराया गया है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि जांच टीम दो सप्ताह में प्रमाण पत्रों की जांच कर निर्णय लेगी।
मगर ऐसा नहीं किया गया जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र पर सवाल उठने के कारण उनको काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने अधिकारियों की एक टीम गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट शासन के स्तर पर लंबित है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।