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वन विभाग के अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक

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Restriction on suspension order of forest department official
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारी कमलेश कुमार पांडेय को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है और याची को कार्य करने देने व नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कमलेश को मुख्य वन संरक्षक ने आर्थिक अनियमितता के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। कोर्ट ने याची के खिलाफ आरोपों की जांच यथा शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि यदि याची के खिलाफ लगे आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो आरोप इतने गंभीर नहीं है जिनके आधार पर कड़ा दंड दिया जा सके। ऐसे में अनियमितता के आरोप में याची का निलंबन उचित नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता विनीत पांडेय से याचिका पर तीन सप्ताह से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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