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बर्खास्तगी प्रस्ताव लंबित रहते नहीं दिया जा सकता बहाली आदेश: हाईकोर्ट 

Tue, 09 Feb 2021 12:34 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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अदालत - फोटो : file
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कालेज की प्रबंध समिति ने अध्यापक की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पारित किया है तो इस प्रस्ताव के लंबित रहते अध्यापक की बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक को निलंबन आदेश का अनुमोदन देने से इंकार कर बहाली का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
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कोर्ट ने निरीक्षक को प्रबंध समिति के प्रस्ताव को दस्तावेजों सहित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है। बोर्ड को निरीक्षक के आदेश की अनदेखी कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने जन सेवक इंटर कालेज सलारपुर पवई ,आजमगढ़  की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया।  

प्रबंध समिति ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया और अनुमोदन के लिए डीआईओएस को भेजा। जिसने निलंबन का अनुमोदन करने से इंकार कर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया। जिसे प्रबंध समिति ने यह कहते हुए चुनौती दी कि समिति ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे में बहाली का आदेश देना गलत है। उसे रद्द किया जाए।
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