फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गलत वेतन निर्धारण की रिकवरी पर जानकारी तलब

Mon, 08 Feb 2021 08:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात चार पुलिस हेड कांस्टेबलों के अधिक वेतन भुगतान की रिकवरी किए जाने के मामले में पुलिस विभाग वाराणसी से जानकारी मांगी है। इन कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिकवरी आदेश को चुनौती दी है। अवधेश कुमार भारती व चार अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। 
विज्ञापन


याची के अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती का कहना है कि उनको 20 अक्तूबर 2020 को रिकवरी आदेश जारी कर वेतन से लगभग तीन लाख रुपये की कटौती का आदेश जारी किया गया है। मगर यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका वेतन निर्धारण कब और कैसे किया गया। मूल वेतन निर्धारण के बारे में भी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को 22 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें