Response summoned to create electricity consumer forum in every district
प्रयागराज। प्रदेश के हर जिले में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लाइसेंस जारी करने की निगरानी के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व विद्युत आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एसके गर्ग की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कमिश्नरी स्तर पर इसका मुख्यालय बनाया जाए, जो प्रयागराज में हो और हर जिले में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए जाएं। याची का यह भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भरना पड़ेगा।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का वादा जरूर किया है लेकिन, आए दिन आपूर्ति बाधित रहती है। जिसकी शिकायत की सुनवाई के लिए फोरम गठित किया जाना चाहिए। विभाग की लापरवाही के चलते बिजली कर्मियों और आम लोगों की दुर्घटना में मौत हो रही है। ट्रांसफार्मर लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही जल जा रहे हैं। कर्मचारी मीटर रीडिंग नहीं करते और गलत बिल भेज कर उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। कानून के तहत संस्थाओं का गठन किया जाए। याचिका की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।