इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव के आपराधिक इतिहास की जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में आजमगढ़ और जौनपुर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच कराने की मांग की गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
याची का कहना है कि उसने आपराधिक इतिहास में जिन मुकदमों को दर्ज किया गया है उनमें या तो उसे बरी कर दिया गया है या कोई मुकदमा ही नहीं चलाया गया। उसके खिलाफ बिना किसी आपराधिक मुकदमे के आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है। इसलिए दोनों जिलों के एसपी को दर्ज मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी।