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हिरासत में मौत पर एसपी भदोही से जवाब तलब

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Respondent summoned by SP Bhadohi on death in custody
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हिरासत में मौत पर एसपी भदोही से जवाब तलब
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हाईकोर्ट ने पूछा मौत के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए
प्रयागराज। भदोही जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी भदोही जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में बंदी की मौत हुई और उसके बाद जांच को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं।
भदोही की यासमीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने दिया। याची के अधिवक्ता आलोक कृष्ण त्रिपाठी का कहना था कि याची के पति फिरोज हाशमी को पुलिस ने हिरासत में लिया था बाद में उसे एक्साइज एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। 10 अगस्त 2018 को उसकी जेल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में चोट और फांसी लगाना बताया गया है। अधिवक्ताका कहना था की बंदी की मौत पिटाई से हुई है जिसे बाद में आत्महत्या का रूप दे दिया गया।
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कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था सरकारी वकील ने बताया कि फिरोज ने जेल के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फांसी लगाई जाने की पुष्टि होती है। इस पर कोर्ट ने एसपी से पूछा है कि किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बंदी आत्महत्या की है। बंदी की मौत के बाद जांच को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं।
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