सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि नवनीत सचान जेल अधिकारियों को पैसे भेजता था और संयुक्त बैठक में चर्चा के बाद ही गैंग चार्ट तैयार और 29 अगस्त 2024 को अनुमोदित किया गया था। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि गैंगचार्ट तैयार करने और उसे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा कर अनुमोदित करने में नियम का सही से पालन नहीं किया गया। संयुक्त बैठक में उचित विचार-विमर्श नहीं किया गया, सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई। गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने गैंगस्टर में दर्ज मुकदमे व उसकी पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
अब्बास अंसारी को भी मिलेगी राहत
कर्वी थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में तीनों याचियों को गैंग का सदस्या और अब्बास अंसारी को गैंग लीडर बताया गया है। ऐसे में जब याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने गैंगस्टर का मुकदमा ही रद्द कर दिया है तो अब अब्बास अंसारी पर भी गैंगस्टर का मुकदमा नहीं चल सकाता - अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय