फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP : यूपी बोर्ड को हाईकोर्ट से राहत, मुस्लिम से हिंदू नाम बदलने के निर्देश पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई रोक

Fri, 14 Jul 2023 05:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल एवं जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल विशेष अपील की सुनवाई करते हुए पारित किया। सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर एकल जज द्वारा पारित 25 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी थी।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने ही कोर्ट के एकल जज के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी जिसके द्वारा यूपी बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि वह याची का नाम शाहनवाज से एमडी समीर राव अपने रिकॉर्ड में परिवर्तन करे। यही नहीं एकल जज ने यूपी बोर्ड के उस प्रावधान को भी असंवैधानिक करार दिया था, जिसके द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई है।

विज्ञापन


यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल एवं जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल विशेष अपील की सुनवाई करते हुए पारित किया। सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर एकल जज द्वारा पारित 25 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें याची के नाम परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि इस तरह के मामले के लिए एक नीति भी बनाई जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें