लखनऊ के डिप्टी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बाद अब सहायक रजिस्ट्रार इस संस्था के पंजीयन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-12 डी के तहत निरस्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि धर्मांतरण और फर्जी नियुक्तियों के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस संस्था के संचालक आरबी लाल पहली बार 1993 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर सोसाइटी के सचिव बने थे। तब उनके पास इस संस्थान के प्रधानाचार्य की भी जिम्मेदारी थी।
इससे पहले तक प्रोटेस्टेंट समुदाय के शैक्षणिक और चिकित्सकीय संस्थानों का संचालन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया (सीएनआई) के जरिये किया जाता था। सूत्रों का कहना है कि बाद में सैम हिंग्गिन बॉटम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी का गठन कराकर शुआट्स का सीएनआई से अलग संचालन किया जाने लगा।