गोदाम में जांच करती एफएसडीए की टीम
- फोटो : संवाद
बरेली में मठ की चौकी के निकट स्थित गोयल फूड्स के गोदाम पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने छापा। इस दौरान वैध फूड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर 249 टिन रिफाइंड तेल सीज कर दिया गया। इसकी कीमत 5.59 लाख रुपये आंकी गई है। टीम ने मौके से तीन नमूना लेकर जांच के लिए भेजे।
जांच में पता चला कि गोयल फूड्स का लाइसेंस ब्रह्मपुरा, प्रेमनगर स्थित पते पर जारी है, जबकि वर्तमान में वहां कोई गतिविधि नहीं हो रही है। री-पैकिंग का कार्य मठ की चौकी के निकट स्थित गोदाम में संचालित किया जा रहा था। मौके से चारमीनार ब्रांड के 15 किलो वाले 153 टिन, न्यूट्री गोल्ड के 53 टिन व विटा गोल्ड के 43 टिन रिफाइंड सोयाबीन तेल मिले। तीनों ब्रांडों का एक-एक नमूना जांच के लिए भेजा गया।
निर्माता का पता और बैच नंबर अंकित नहीं
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कुल 249 टिनों के लेबल पर निर्माता का पूरा पता अंकित नहीं था। केवल गोयल फूड्स, बरेली लिखा था। इसके अलावा बैच नंबर भी अंकित नहीं मिला। यह खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इस मौके पर जीएसटी एसआईबी अधिकारी अनिरुद्ध सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील सचान, जितेंद्र कुमार मौजूद रहे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वितीय राहुल सिंह ने बताया कि कुल 249 टिन में भरे करीब 3,729 किलोग्राम रिफाइंड तेल को सीज किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 5.59 लाख रुपये है। प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।