इलाहाबाद (ब्यूरो)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल 2644 वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। इसके तहत कुल एक करोड़ 98 लाख 25 हजार 240 रुपये क्षतिपूर्ति और अर्थदंड के रूप में प्राप्त किए गए।
लोक अदालत में सर्वाधिक मोटर दुघर्टना के 25 मामलों का निस्तारण करते हुए 23 लाख 80 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई। 25 सिविल वाद का निस्तारण हुआ। उत्तराधिकार के 20 और पारिवारिक विवाद के 13 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के द्वारा कराए गए। इजरा केसात और राजस्व के 597 मामलों का निपटारा किया गया। 1846 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण करते हुए दो लाख 74 हजार 140 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूले गए। बैंक प्री लिटिगेशन के 46 वादों का निस्तारण कर 61 लाख 44 हजार 800 रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त की गई। लोक अदालत का आयोजन जिला जज केपी सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
हाईकोर्ट में 22 मामलों का निस्तारण
इलाहाबाद। हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित लोक अदालत में 22 मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। इसमें कुल 55 पक्षकार लाभान्वित हुए। उनको 58 लाख 75 हजार 649 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। मुकदमों के निस्तारण हेतु पांच न्यायपीठों का गठन किया गया था।