5 सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी।
माफिया डाॅन बब्लू श्रीवास्तव के इशारे पर वर्ष 2015 में अगवा सर्राफ पंकज महिंद्रा मामले में चल रह विचारण में अभियोजन की गवाही शनिवार को पूरी हो गई है, तीन अक्तूबर से मुल्जिमों का बयान दर्ज किया जाएगा। मामले का विचारण इलाहाबाद के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा है।
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गौरतलब है कि 5 सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सर्राफ पंकज महिंद्रा बंधे पड़े थे।
पुलिस ने मौके पर विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू पुत्र तरुण कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 9 एमएम व 32 बोर की दो पिस्टलें, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड आदि बरामद हुए थे।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया है। अब मामले के दस अभियुक्त विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद यादव, महेंद्र यादव, चंद्रमोहन यादव, विनीत परिहार, संकल्प श्रीवास्तव, संदीप चौधरी उर्फ राजेश कुमार, राकेश सिंह, गोलू उर्फ अभिषेक यादव और ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू के बयान तीन अक्तूबर से दर्ज किए जाएंगे।