अपराध के जरिये अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने गैंगस्टर मोहम्मद नब्बे उर्फ नईम उर्फ नजमे आलम की करीब 15 करोड़ रुपये की पांच अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं। कुर्क संपत्तियों में मुहीउद्दीनपुर उपरहार स्थित न्यू राजधानी होटल भी शामिल है। नवाबगंज के थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई की गई है।
कुल 1282.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल की इन संपत्तियों को पुलिस आयुक्त न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस के मुताबिक नवाबगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि मो.नब्बे उर्फ नईम ने भय और दबंगई के बल पर लोगों को धमकाकर अपराध से अर्जित धन से संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें कुछ संपत्तियां उसकी पत्नी के नाम दर्ज बताई गई हैं।
पुलिस आयुक्त न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेश अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया था। आरोपी के खिलाफ नवाबगंज, शिवकुटी थाने में हत्या के प्रयास, बलवा, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और पशु क्रूरता समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी है।
कुर्की के दौरान एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह, तहसीलदार सोरांव बृजेश सिंह, होलागढ़ थाना प्रभारी सतीश कुमार, सोरांव प्रभारी दीनदयाल सिंह और नवाबगंज प्रभारी पंकज अवस्थी रहे।