Principal Secretary Medical warns against non-compliance of order
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा प्रशांत त्रिवेदी को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर चेतावनी दी है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो वह 21 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने आगरा के डॉक्टर महेश प्रसाद की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि याची आगरा में सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में निवास कर रहा है । याची को सेवा पद ग्रहण करने की तिथि से सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी । हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को याची के पदभार ग्रहण करने की तिथि से सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया। आदेश की प्रति सचिव को उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका की सुनवाई 21 नवंबर को होगी।