नाबालिग मूक बधिर से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को बीस वर्ष की कैद
प्रयागराज। नाबालिग मूक बधिर के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी आरोपित मोहम्मद आरिफ , मोहम्मद फिरोज उर्फ मिंटू, मोहम्मद सुफियान उर्फ गूंगा को जिला न्यायालय ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर यह फैसला दिया। न्यायालय ने आरोपितों को दुराचार एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया। अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता की मां सहित 10 गवाहों का परीक्षण कराया।
अतरसुइया थाने में पीड़िता की मां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 14 फरवरी 2017 रात्रि को आरोपितों ने उसकी मूक बधिर नाबालिग बेटी को उठा ले गए, उसके साथ जबरन दुराचार किया। ब्यूरो