prayagraj news : शहर में पसरा सन्नाटा।
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यानी, सब्जी, फल, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, दवा आदि की आपूर्ति जारी रहेगी। पंचायत चुनाव, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी एवं निजी कार्यालय इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे। डीएम की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। गाइडलाइन में कई अन्य प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इतना ही नहीं खुले में थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
prayagraj news : नगर निगम की ओर से शहर में कराया जा रहा सैनिटाइजेशन।
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सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें
गाइडलाइन के अनुसार मंडियों में दुकानों को अलग-अलग समय में खोलने का निर्देश दिया गया है। फुटकर दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे के बीच खुलेंगी। डीएम ने फल, सब्जी आदि वस्तुओं की होम डिलेवरी कराने का भी निर्देश दिया है।
बैरिकेडिंग हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
कंटेनमेंट जोन तथा सील एरिया से बैरिकेडिंग हटाना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त हो गया है। मम्फोर्डगंज में बांस-बल्ली हटाने वालों के खिलाफ एफआईआर लिखाने के साथ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने बताया कि वहां बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे हटा दिया। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिखाया गया है। उन्होंने बताया कि बैरिकेडिंग हटाने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद उनके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
prayagraj news : सुभाष चौराहे से सिविल लाइन्स रोडवेज तक पसरा सन्नाटा।
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