कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई कठोर कदम उठाए हैं। शनिवार को जारी संशोधित गाइडलाइन के तहत दुकानें अब सिर्फ सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन सात बजे के बाद सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि संशोधित गाइडलाइन शनिवार से ही प्रभावी हो गई तथा 31 अगस्त तक लागू रहेगी। संशोधन के अलावा एक अगस्त से लागू अन्य प्रावधान पहले की भांति प्रभावी रहेंगे।