युवती की जला कर हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने अनुसूचित जाति की युवती की जला कर हत्या करने का आरोप साबित होने पर दो सगे भाइयों रोशन लाल पटेल और पिंटू उर्फ कमलेश कुमार को आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम ने एडीजीसी राहुल मिश्रा और वादी के अधिवक्ता लल्लन सिंह यादव को सुनकर दिया।
घटना 15 जनवरी 2014 की बहरिया थाने के मुबारकपुर गांव की है। राकेश कुमार पासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव का ही रोशन लाल पटेल उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था और उसे नारी निकेतन में रखा था। मृतका जली हालत में घर वापस लौटी थी। उसे एसआरएन में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी 28 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। मृतका ने अपने परिजनों को बताया था कि उसे नारी निकेतन कानपुर से स्टेशन पहुंचा दिया गया था।
रोशन ने उसे स्टेशन से अपने घर ले आकर रखा था। उसके घर वालों को नहीं बताया और घर से बाहर नहीं निकलने दिया। 10 जनवरी को वह रोशन के साथ उसके घर में थी तभी रोशन का बड़ा भाई कमलेश आया और उस पर मिटटी का तेल डालकर जला दिया। वह कई दिन तक जली अवस्था में घर में पड़ी रही। बाद में उसे उसके घर के सामने फेंक कर भाग गए थे। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 11 गवाह पेश किए। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त रोशन लाल और उसके भाई कमलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई।
नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा
प्रयागराज। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त पवन को 14 साल की कैद और 76 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर दिया है।
घटना 12 जनवरी 2015 की मऊआइमा थाने की है। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर का सामान लेने दुकान पर चली गई थी, इसी बीच पड़ोस का ही पवन अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक से आया और उसकी 12 साल की नाबालिग पुत्री को भगा ले गया। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। अभियुक्त की मां ने उसको धमकी दी कि कोई कार्रवाई मत करना, तुम्हारी पुत्री को बुलवा दूंगी। बाद में पवन का एक रिश्तेदार लड़की को थाने पर छोड़ कर भाग गया। पीड़िता ने बयान दिया कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप साबित पाते हुए अभियुक्त को 14 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जेल लोक अदालत में 27 मुकदमे निस्तारित
प्रयागराज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इलाहाबाद के तत्वावधान में नैनी जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 27 मुकदमों का निस्तारण किया गया। एसीजेएम रेलवे अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 26 और न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वारांगी शुक्ला ने एक आपराधिक वाद का निस्तारण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्रमणि ने बताया कि जेल के बंदियों को कानून की जानकारी दी गई। जेल लोक अदालत में अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी, योगेश मिश्रा, लोक अदालत के आपरेटर शिशिर कुमार और किशन थापा मौजूद रहे।