प्रदेश में चार हजार से अधिक सब इंस्पेक्टर और पीएसी के प्लाटून कमाडेंट की भर्ती परीक्षा में सफेदा (व्हाइटनर) लगाने के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को छठवें दिन भी सुनवाई जारी रही। याचिका पर व्हाइटनर लगाने वाले छात्रों की ओर से भी पक्ष रखा गया। प्रदेश सरकार के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। इस मामले में सुनवाई अब अंतिम दौर में है। व्हाइटनर इस्तेमाल करने वाले छात्रों और प्रदेश सरकार के वकीलों की दलील थी कि मात्र व्हाइटनर इस्तेमाल करने के आधार पर किसी का अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जा सकता है।
निर्देश पुस्तिका में भी ऐसा नहीं लिखा है कि अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जबकि याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह और अन्य ने तर्क रखा कि व्हाइटनर इस्तेमाल करना नियम विरुद्ध है। पुस्तिका में दिए निर्देश से ही स्पष्ट है। सरकार ने आरटीआई में जवाब दाखिल किया है कि व्हाइटनर इस्तेमाल करने वालों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। याचिका पर न्यायमूर्ति वीके बिरला सुनवाई कर रहे हैं।