इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 26 नवंबर 18 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया। अर्हता आयु एक जुलाई 18 को 22 वर्ष तय की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र सिंह केस में पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। याची का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण नियमों के तहत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी। याची की आयु उस समय 28 वर्ष थी। इसलिए उसे भी आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किंतु बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट व पिछड़ा वर्ग की छूट के अनुसार याची भी आवेदन भरने का हकदार है।