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Prayagraj News: टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग में याचिका दाखिल

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान (प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान) को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की। राज्य के स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 सितंबर नियत की है। साथ ही याचिका को रिट ए-1983/2019 के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकलपीठ ने प्रयागराज निवासी हेमंत कुमार, राजबहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई नियमावली में विज्ञान टीजीटी के लिए योग्यता केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान तक सीमित कर दी गई है। यह भारत के संविधान में दिए गए समानता का अधिकार और लोक सेवाओं में अवसर की समानता का उल्लंघन है। टीजीटी विज्ञान की योग्यता फिर से निर्धारित की जाए। इसमें जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए।
यह भी मांग है कि जिन उम्मीदवारों के पास स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषय हैं उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
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