इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 18 अप्रैल 2025 को हुई वार्षिक आम सभा में बार संविधान के नियम 18 व 55 के तहत चुनाव तिथि घोषित न करने और चुनाव प्रक्रिया शुरू न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव के मार्फत दाखिल की है।
याची का कहना है कि वर्तमान कार्यकारिणी ने दो मई 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। एक वर्ष कार्यकाल पूरा होने के पहले 18 अप्रैल को वार्षिक आम सभा बुलाई गई। इसमें चुनाव तिथि घोषित नहीं की गई, बल्कि बार के खाते में गड़बड़ी की फाॅरेसिंक आडिट कराने का प्रस्ताव पारित कर सभा जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि चुनाव तिथि घोषित की जानी चाहिए थी। कार्यकारिणी अपना कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह बार के संविधान का उल्लंघन है, इसलिए बार एसोसिएशन का नियमानुसार चुनाव कराया जाए।