इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याची अशोक पांडेय की जनहित याचिका पर दिया।
न्यायमूर्ति शेखर यादव पर आरोप है कि बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में टिप्पणी की थी। इसके विरोध में राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल की पहल पर सदन में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। 54 अन्य सांसदों ने भी महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। इसी को खारिज करने की मांग को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।