सरदार पटेल मार्ग पर पार्किंग
देने पर निर्णय ले प्रशासन
यात्रिक होटल के सामने पार्किंग 21 अक्तूबर तक शुरू करने का निर्देश
महात्मा गांधी मार्ग पर पार्किंग शुल्क कम करने पर भी विचार का आदेश
प्रयागराज। सिविल लाइंस में पार्किंग समस्या से निजात पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों को व्यापक निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरदार पटेल मार्ग पर सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था और प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था शीघ्र करने का निर्देश दिया है। साथ ही महात्मा गांधी मार्ग पर वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क में कमी लाने पर भी निर्णय लेने का भी आदेश दिया है। शहर के अन्य क्षेत्रों में यातायात और पार्किंग समस्या को हल करने के लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन से विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है।
पार्किंग समस्या पर स्वत: प्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने कहा है सिविल लाइंस में यात्रिक होटल के सामने प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग 21 अक्तूबर तक हर हाल में क्रियाशील कर दी जाए। साथ ही स्थायी पार्किंग व्यवस्था होने तक सरदार पटेल मार्ग की तीसरी लेन में पार्किंग व्यवस्था करने पर विचार कर निर्णय लिया जाए।
कोर्ट ने नगर निगम और पीडीए को यह भी निर्देश दिया है कि वह महात्मा गांधी मार्ग पर पार्किंग शुल्क कम किए जाने पर निर्णय ले और अगली सुनवाई पर कोर्ट को अवगत कराए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को सरदार पटेल मार्ग स्थित मल्टीलेवल पार्किंग का मेंटेनेंस तीन दिन में करने का निर्देश दिया है। यहां एलीवेटर सहित यातायात संकेतों और साफ-सफाई का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित सड़क पर यातायात संकेतकों के लिए स्थान चिन्हित कर उसकी मार्किंग की जाए। इसी प्रकार से जिन बहुमंजिला और अन्य इमारतों में पार्किंग की सुविधा है, वहां पार्किंग का उपयोग पार्किंग के लिए ही किया जाए। अन्य कार्य के लिए पार्किंग का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई करने और अदालत की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने की छूट दी है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।