राजीव नयन ने मामले में जिला और सत्र न्यायालय इलाहाबाद से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकील प्राणवेश यादव ने दलील दी कि राजीव नयन निर्दोष हैं। इनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी जा चुकी है। इन्हें रंजिशन फंसाया गया है।
पुलिस भर्ती और आरओ/एआरओ पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी के मंझनपुर में दर्ज गैंगस्टर मामले में भी जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की अदालत ने दिया है।
विज्ञापन
राजीव नयन ने मामले में जिला और सत्र न्यायालय इलाहाबाद से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वकील प्राणवेश यादव ने दलील दी कि राजीव नयन निर्दोष हैं। इनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी जा चुकी है। इन्हें रंजिशन फंसाया गया है।
राजीव नयन मिश्रा पर उप्र लोक सेवा आयोग की 11 फरवरी 2024 को आयोजित आरओ/ एआरओ पेपर लीक कराने का आरोप है। इसके प्रश्न व उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत पर आयोग के सचिव अशोक कुमार ने प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में एसटीएफ ने कौशाम्बी के मंझनपुर से राजीव नयन मिश्रा के तीन करीबियों को सिपाही भर्ती के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में मंझनपुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया था।