फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : जिला कारागार से कैदी को तत्काल रिहा करने का आदेश, जेलर को कोर्ट न किया तलब

Thu, 21 Aug 2025 07:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी अपीलकर्ता को रिहा न करने पर संत कबीर नगर जिला कारागार के जेलर को व्यक्तिगत हलफनामा संग 26 अगस्त को तलब किया है।
विज्ञापन
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी अपीलकर्ता को रिहा न करने पर संत कबीर नगर जिला कारागार के जेलर को व्यक्तिगत हलफनामा संग 26 अगस्त को तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जिला न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने जितेंद्र की आपराधिक अपील पर दिया।

विज्ञापन


संत कबीर नगर के धनघटा थाने में अपीलकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 24 अगस्त 2024 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ जितेंद्र ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की। अपीलकर्ता के अधिवक्ता अखिल कुमार सिंह सजा को निलंबित करते हुए जमानत देने की प्रार्थना की। उनकी दलील थी कि अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। उसने ट्रायल में पूरा सहयोग किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें