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High Court : एपीओ भर्ती में श्रेणीवार कटऑफ और मेरिट पेश करने का आदेश, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Fri, 24 Jul 2026 07:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती प्रक्रिया में श्रेणीवार कटऑफ अंक और मेरिट का विवरण तलब किया है। पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती प्रक्रिया में श्रेणीवार कटऑफ अंक और मेरिट का विवरण तलब किया है। पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कोई ऐसा याची है, जिसने सामान्य श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए हो। इस पर आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, आयोग की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र में श्रेणीवार कटऑफ अंकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी पर कोर्ट ने आयोग से सभी श्रेणियों के कटऑफ और मेरिट की जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 

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