हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह आगरा और संभल में कार्यरत शिक्षकों का एक दूसरे के स्थान पर सहमति से स्थानांतरण करने के मामले में निर्णय ले।
अजय प्रताप सिंह और अकील अहमद अंसारी की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन को सुनकर दिया है।
याचीगण के अधिवक्ता का कहना था कि याची अजय प्रताप सिंह संभल के प्राथमिकी विद्यालय में कार्यरत हैं, जबकि अकील अहमद आगरा में। अजय आगरा तबादला चाहते हैं और अकील संभल जाना चाहते हैं।
उन्होंने सहमति के आधार पर स्थानांतरण के लिए अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था कि उनका स्थानांतरण किया जाए, मगर अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।
बेसिक शिक्षा परिषद के वकील का कहना था कि याचीगण की शिकायत पर अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेंगे। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याचीगण के प्रत्यावेदन की जांच के बाद तीन माह में नियमानुसार निर्णय लें।