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रिटायर्ड दरोगा के खिलाफ छह सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी शाहजहांपुर को दरोगा पद से रिटायर्ड दुष्टदमन त्यागी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच छह सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद उसके अगले दो माह के भीतर उनके सेवानिवृत्त परिलाभों सहित बकाया भुगतान मामले में निर्णय लिया जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रिटायर्ड दरोगा दुष्टदमन त्यागी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस की। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हुए याची के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। जांच पूरी होने के बाद बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पुलिस अभिरक्षा से कैदी के भाग जाने के आरोप में उस समय हेड कांस्टेबल रहे याची व दो अन्य को निलंबित किया गया था, जिसकी विभागीय जांच चल रही है।
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