इलाहाबाद। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री होमगार्ड ब्रह्म शंकर त्रिपाठी के कालेज फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ इंटर कालेज नौतन देवरिया में बिना पद स्वीकृत कराए 47 अध्यापकों को वेतन देने के प्रकरण में मंगलवार को नया मोड़ आ गया है। इसे लेकर दाखिल एक और याचिका पर हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा से मूल पत्रावलियां तलब कर पूरे प्रकरण की जांच का आदेश दिया है। अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से 32 करोड़ 85 लाख रुपये का वेतन भुगतान करने संबंधी शासनादेश पर हाईकोर्ट ने सोमवार को ही रोक लगा दी थी।
राजेश राय की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने इस प्रकरण पर अग्रिम कार्रवाई हेतु स्वयं संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। खंडपीठ ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक, डीआईओएस और कालेज की प्रबंध समिति को निर्देश दिया है कि वह जांच में सभी आवश्यक सहयोग करें और पत्रावलियां उपलब्ध कराएं। सचिव को जांच कर 20 जुलाई को हलफनामा दाखिल करना है।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कालेज में बिना पद सृजित कराए 47 अध्यापकों की नियुक्ति कर ली गई। बाद में जब पद स्वीकृत हुए तो नियुक्ति की तिथि से वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है।