जिला अदालत ने बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के तीसरे गवाह सुमित तिवारी से आरोपियों की ओर से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया। साथ ही अभियोजन को अगला गवाह पेश करने का आदेश दिया है।
जिला अदालत ने बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के तीसरे गवाह सुमित तिवारी से आरोपियों की ओर से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया। साथ ही अभियोजन को अगला गवाह पेश करने का आदेश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्र की अदालत ने दिया है। मामले के आरोपी आनन्द गिरी, आद्या प्रसाद व उनके बेटे संदीप तिवारी अलग-अलग जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
ट्रायल के दौरान अभियोजन के गवाह सुमित तिवारी हर तारीख पर अदालत में मौजूद रहे लेकिन आरोपियों की ओर से जिरह के लिए कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं हुआ। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था लेकिन अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी के कारण फिर से जिरह नहीं हो सकी। लिहाजा कोर्ट ने आरोपियों की ओर से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया।