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सिर्फ आजम का स्कूल गिरा रहे हैं या दूसरे अवैध निर्माणों पर भी हो रही कार्रवाई

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Only Azam's school is being demolished or other illegal constructions are also being taken
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या रामपुर में अन्य ऐसे स्कूलों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो कानून के विपरीत बने हैं या सिर्फ आजम खां से संबंधित पब्लिक स्कूल के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि रामपुर के कितने स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है।
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याची के अधिवक्ता सफदर काजमी ने बताया कि कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगा रखी है। कोर्ट के राज्य सरकार से स्कूल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से संबंधित पत्रावली भी पेश करने का आदेश दिया है। रामपुर पब्लिक स्कूल के निर्माण में कई अनियमितता बताते हुए विकास प्राधिकरण ने इसके ध्वस्तीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ की थी जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। स्कूल प्रबंधन के अधिवक्ता का कहना था कि आजम खां से राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सरकार के निर्देश पर स्कूल पर कार्रवाई की जा रही है।
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