याची न तो किसी गैंग का मुखिया है और न ही सदस्य है। याची ने अपर पुलिस आयुक्त की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य व अन्य और इमरान उर्फ अब्दुल कुदुस खान बनाम यूपी राज्य मामले में दिए गए आदेश के खिलाफ बताया। यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों के आधार पर महेंद्र / पप्पू बनाम यूपी राज्य व अन्य के मामले में जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था।
इस पर कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के आलोक में सरकारी अधिवक्ता द्वारा कोई बहस नहीं की जा सकती है। लिहाजा, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द किया जाता है। अगर, याची के खिलाफ कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो नए सिरे से नोटिस जारी करने की प्रतिवादी को छूट रहेगी।