Old or new pension will be decided from the date of appointment
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरानी पेंशन का लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि के आधार पर ही दिया जा सकता है। अंश कालिक विषय विशेषज्ञ अध्यापक इस आधार पर पुरानी पेंशन की मांग नहीं कर सकते कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के पहले से कार्यरत हैं और बाद में नियमित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ने सेवा शर्तों को स्वीकार करने के बाद उसके विपरीत जाने का अधिकार नहीं है। याची के सेवा में नियमित होने के समय पुरानी पेंशन योजना खत्म हो चुकी थी । इसलिए कोर्ट ने उसे पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने से इंकार कर दिया।
योगेन्द्र सिंह इंडोलिया व 14 अन्य विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की याचिकाओं यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है। याची का कहना था कि अंशकालिक विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य अवधि पर विचार कर पेंशन स्कीम तय किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कहा कि नियुक्ति की तिथि पर लागू स्कीम का ही लाभ दिया जा सकता है।