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प्रयागराज : अतीक की हत्या को लेकर किया आपत्तिजनक ट्वीट, विशेष डीजी कानून व्यवस्था के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Mon, 08 May 2023 07:07 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

ट्वीट ‘द सज्जाद मुगल’ नाम से बनाए गए ट्विटर हैंडल से किया गया है। 25 अप्रैल को शाम 5.30 बजे के करीब किए गए इस ट्वीट में अतीक अहमद के जेल में बंद दूसरे नंबर के बेटे अली का वीडियो पोस्ट किया गया है। यह वीडियो एक चुनावी सभा का है जिसमें अली भाषण देता नजर आ रहा है।
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अतीक अहमद - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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अतीक अहमद की हत्या को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया गया। उसके बेटे अली का वीडियो पोस्ट कर भड़काऊ बातें पोस्ट की गईं। प्रयागराज का नाम फिर इलाहाबाद पुकारे जाने और हिसाब लिए जाने की बात लिखी गई। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने जानकारी दी तो मुख्यालय में हड़कंप मचा। इसके बाद विशेष डीजी कानून व्यवस्था के आदेश पर प्रयागराज साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

ट्वीट ‘द सज्जाद मुगल’ नाम से बनाए गए ट्विटर हैंडल से किया गया है। 25 अप्रैल को शाम 5.30 बजे के करीब किए गए इस ट्वीट में अतीक अहमद के जेल में बंद दूसरे नंबर के बेटे अली का वीडियो पोस्ट किया गया है। यह वीडियो एक चुनावी सभा का है जिसमें अली भाषण देता नजर आ रहा है। इस वीडियो के साथ कुछ आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। लिखा गया है कि ‘ अभी नसल खत्म नहीं हुई, अतीक का ये बेटा अली जिंदा है, हालात, वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा।’

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इस ट्वीट की जानकारी पर विशेष डीजी कानून व्यवस्था ने साइबर थाना प्रयागराज को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिसके बाद साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर मो. आलमगीर की तहरीर पर ट्विटर हैंडल के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

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जम्मू के पुंछ में है लोकेशन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल इस टि्वटर हैंडल की लोकेशन जम्मू के पुंछ में होने की बात सामने आई है। खास बात यह कि इस हैंडल से अतीक के बेटे अली का वीडियो पोस्ट करने का वाकया 25 अप्रैल को ही नहीं हुआ। इससे पहले 16 अप्रैल और तीन मई को भी अली के वीडियो इस हैंडल से ट्वीट किए गए।

समुदायों के बीच घृणा, शत्रुता फैलाने का आरोप

इस मामले में आईपीसी की धारा 505(b) और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 505 (b) विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति आदि परिचालित करने के अपराध को परिभाषित करती है।

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