यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने मोहम्मद जुनैद की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में राज्य बनाम इंद्र प्रताप तिवारी केस को शीघ्र तय करने का पहले ही जारी समादेश पर अमल करने की मांग की गई है। कोर्ट ने जिला जज से रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें बताया गया कि अभियुक्त राजकुमार सिंह कोर्ट फाइल लेकर भाग गया। जिसकी एफआईआर दर्ज हुई। चार्जशीट दाखिल है। केस लंबित है। केस की सुनवाई 15 मार्च को होगी।
इंद्र प्रताप तिवारी केस की फाइल न बन पाने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। केवल पेपर 18 ही बन सका है। इस पर कोर्ट ने कहा थाने से केस डायरी चार्जशीट मंगाई जा सकती थी। ठीक से प्रयास नहीं किया गया। कोर्ट ने हर संभव कोशिश कर गायब फाइल का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया है।