क्रिकेटर मो. शमी की पत्नी हसीन जहां की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के डिडौली थाना इंचार्ज देवेंद्र कुमार और चार अन्य पुलिस अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इन पुलिसकर्मियों पर सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन का उल्लंघन कर हसीन जहां को अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी कर रहे हैं। हसीन जहां का कहना है कि वह कोलकाता की निवासी हैं। उनकी शादी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर गांव के क्रिकेटर मो. शमी के साथ सात अप्रैल 2014 को हुई। 28 अप्रैल 2019 की रात वह अमरोहा अपनी ससुराल आई थी। डिडौली पुलिस ने घर में आकर उनसे दुर्व्यवहार किया और आधी रात को थाने पर ले गए। रात भर थाने पर रखा और किसी से फोन पर बात भी नहीं करने दी। दूसरे दिन सुबह उनका चालान किया गया।
याची का कहना है कि पति से मनमुटाव के चलते उनके और उनके परिवार वालों के कहने पर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। पुलिस का यह कार्य सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु केस के गिरफ्तारी को लेकर दिए दिशानिर्देश का खुला उल्लंघन और कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।