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High Court : ट्रायल में गैरहाजिर आरोपी को राहत नहीं, पेश होने पर ही जमानत पर विचार का निर्देश

Fri, 13 Feb 2026 03:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल के दौरान गैरहाजिर रहने पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा, आरोपी अगली तिथि पर उपस्थित होता है तो जमानत अर्जी विचार किया जाएगा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल के दौरान गैरहाजिर रहने पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा, आरोपी अगली तिथि पर उपस्थित होता है तो जमानत अर्जी विचार किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने विजय पाल सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।

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विजय के खिलाफ 2020 में बुलंदशहर के औरंगाबाद थाने में सरकारी आदेश के उल्लंघन, आवश्यक वस्तु अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी ने इससे पहले 2020 में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे 24 सितंबर 2020 को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने समर्पण कर नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने पर शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया था।

उस समय कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए तीन सप्ताह की एकमुश्त संरक्षण भी प्रदान की गई थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी ने जांच के दौरान मिले नोटिस पर अपना बयान दर्ज कराया था। पांच जुलाई 2022 को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हालांकि, वह ट्रायल के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते उसके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। 

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