हमीरपुर जेल में विचाराधीन कैदी अनिल द्विवेदी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में आरोपी डिप्टी जेलर संगेश कुमार को फिलहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। डिप्टी जेलर ने कोतवाली नगर थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अब अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है।
हमीरपुर जेल में 14 सितंबर को 33 वर्षीय कैदी अनिल द्विवेदी की मौत हो गई थी। उसकी पत्नी पूजा द्विवेदी ने जेल अधिकारियों पर अपने पति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। जेलर कृष्ण पाल चंदीला, डिप्टी जेलर संगेश कुमार सहित कई अन्य जेल कर्मचारियों व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
इस मामले में शासन की ओर से जेलर, डिप्टी जेलर और एक जेल वार्डर को निलंबित भी कर दिया गया था। डिप्टी जेलर संगेश कुमार ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। खंडपीठ की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और प्रतिवादी संख्या चार के वकील ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से पेश अपर शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।