अपार्टमेंट के मूल्यांकन में लागू रहेगी यह व्यवस्था
अपार्टमेंट के भवन के परिसर का निकास यदि मुख्य मार्ग या उसकी सर्विस लेन पर होता है तो सभी यूनिटों/ब्लॉक का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जाएगा। अपार्टमेंट के भवन के परिसर यदि दो या अधिक मार्गों पर स्थित हैं तो उसमें निहित आनुपातिक भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर वाली सड़क की दर से 10 फीसदी की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए किया जाएगा। अपार्टमेंट में भवनों के फ्लैट के अतिरिक्त किसी कवर्ड पार्किंग के अंतरण की दिशा में उसके कवर्ड क्षेत्रफल का मूल्यांकन चार मंजिल तक के गैर वाणिज्यिक भवनों के आरसीसी निर्माण के लिए निर्धारित दर के आधार पर किया जाएगा।
पेड़ों का भी होगा मूल्यांकन
रजिस्ट्री की जाने वाली संपत्ति पर लगे पेड़ों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तीन से दस वर्ष पुराने इमारती वृक्ष शीशम, सागौन, साखू, साल, नीम, आम, महुआ के लिए 17 हजार और 10 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष के लिए 20 हजार, फूलदार वृक्ष, आंवला, अमरूद, कटहल, बेल, जामुन, महुआ, इमली आदि के लिए क्रमश: 13 हजार व 15 हजार, पाॅपुलर एवं यूकेलिप्टस के लिए 10 हजार व 12 हजार और अन्य वृक्ष जैसे बबूल, गूलर, बरगद, पाकड़, पीपल के लिए क्रमश: आठ हजार व 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।