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NEET Exam: ओएमआर तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उत्तर कुंजी में अंतर पर पेश करें पूरी कार्बन कापी

Thu, 22 Dec 2022 10:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने जालौन की शिवी यादव की याचिका पर दिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि एजेंसी की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी में याची को 639 अंक मिले हैं।
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न्यायालय - फोटो : file photo
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमबीबीएस तथा अन्य कोर्स में नीट प्रवेश परीक्षा की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड अंकों तथा छात्र को मिले अंकों में भारी अंतर  होने पर मेडिकल काउंसिल आफ  इंडिया के अधिवक्ता को याची की पूरी कार्बन कापी पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई छह जनवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने जालौन की शिवी यादव की याचिका पर दिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि एजेंसी की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी में याची को 639 अंक मिले हैं। जबकि, घोषित परिणाम में उसे मात्र 188 अंक ही दिए गए हैं।

कोर्ट ने जानकारी मांगी तो अधिवक्ता धनंजय अवस्थी ने मूल कॉपी पेश कर दी, जिस पर याची ने संदेह प्रकट करते हुए कॉर्बन कॉपी पेश करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए महानिबंधक को पेश कॉपी सील कवर लिफाफे में रखने और अगली सुनवाई के समय पेश करने का आदेश दिया है।

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