अटाला में 10 जून को जमकर बवाल हुआ था। यहां पुलिस पर पथराव व सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही फायरिंग भी की गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। मामले में कुल 106 लोगों को नामजद कराया गया था।
अटाला बवाल मामले में वांछित चल रहे 28 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह सभी चार महीने से फरार चल रहे हैं। खुल्दाबाद पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अटाला में 10 जून को जमकर बवाल हुआ था। यहां पुलिस पर पथराव व सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही फायरिंग भी की गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। मामले में कुल 106 लोगों को नामजद कराया गया था।
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जबकि अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान नामजद व कई अज्ञात समेत कुल 106 लोगों को जेल भेज दिया। हालांकि 33 आरोपी ऐसे हैं, जो पकड़े नहीं जा सके। इनमें से 28 के खिलाफ सोमवार को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया। खुल्दाबाद पुलिस ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। सीओ कोतवाली सत्येंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि 28 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करा लिया गया है। वह तय अवधि के भीतर हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पांच इनामी भी पकड़ से दूर
अटाला बवाल मामले में पांच इनामी भी पकड़ से दूर हैं। आरोप है कि यह वह लोग हैं जिनकी बवाल में भूमिका सामने आई थी। इनमें एआईएमआईएम शाह आलम, पार्षद फजल, उमर खालिद, जीशान और आशीष मित्तल शामिल हैं। इन सभी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। सीओ ने बताया कि सभी की तलाश की जा रही है।