जिला न्यायालय ने चेक बाउंस का दोषी पाए जाने पर पूर्व मंत्री नंदी के भाई कृष्ण गोपाल गुप्ता को एक साल की कैद और आठ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश एसीजेएम रेखा सिंह ने वादी के अधिवक्ता एसएमके नकवी को सुन कर दिया है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद फारुक ने अपनी सिविल लाइंस स्थित सम्पत्ति को कृष्ण गोपाल गुप्ता को 31 दिसबंर 2008 को विक्रय कर बैनामा किया था। अभियुक्त ने वादी को चार लाख 60 हजार रुपए का भुगतान दो चेक के द्वारा किया था। वादी ने दोनों चेक अपने बैंक शाखा के खाते में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जो बिना भुगतान के वादी को बैंक ने वापस कर दिया था। वादी के नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने पैसा वापस नहीं किया तब यह परिवाद दाखिल हुआ और अभियुक्त को तलब किया गया ।
चेक बाउंस का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। आठ लाख रुपए जुर्माने की धनराशि में से सात लाख 50 हजार रुपए वादी को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है।