नगर निगम के पार्षद निहाल कुमार ने उसे गैंग लीडर घोषित किए गए जाने की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रम्मन का पुरवा धूमनगंज, प्रयागराज निवासी सभासद निहाल कुमार की याचिका की सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।
याची अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्र का कहना है कि पुलिस याची को गैंग लीडर घोषित कर उसके पैतृक मकान का ध्वस्तीकरण करना चाहती है। याची के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज थे। जिनमें से वह 13 मामलों में बरी हो चुका है। दो बार सभासद रहा, एक बार उसकी पत्नी सभासद रही।
27 जून तीस को बिना कोई नोटिस या सफाई का मौका दिए अखबार में गैंग लीडर घोषित करने की सूचना प्रकाशित हुई है। उसके खिलाफ राजनैतिक कारणों से केस दर्ज किया गया है। गैंग के द्वारा अपराध करने का आरोप नहीं है। मनमाने तरीके से गैंग लीडर घोषित कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 15अक्तूबर को होगी।