मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी 15 वादों को एक साथ सुनने के हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की ओर से वादों को एक साथ सुनने के खिलाफ दाखिल आवेदन को 23 अक्तूबर को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी मथुरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
शाही ईदगाह कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सभी वाद अलग-अलग दायर किए गए हैं। उनमें अलग-अलग प्रार्थनाएं हैं। अलग-अलग सुविधाएं मांगी गई हैं। अलग-अलग आपत्तियां फाइल की गई हैं। अलग-अलग बहस की गई। ऐसे में इन सब की सुनवाई एक मुकदमे से जोड़ कर करना विधि के विरुद्ध है। याचिका सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने तैयार की है।