इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या कांड की सुनवाई सीबीआई अदालत गाजियाबाद में करने का निर्देश दिया है। इस मामले में आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है जिसकी सुनवाई अब सीबीआई कोर्ट करेगी।
कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई विशेष अदालत भेजी जाए। यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाए, ताकि मामले की साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाए और पता किया जाए कि क्या वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेकर केस के सीबीआई अदालत में तबादले की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।