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हाथरस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई टली

Mon, 12 Oct 2020 01:34 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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प्रयागराज। हाथरस कांड को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है तथा सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर को पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका लखनऊ खंडपीठ में प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता मंजूषा भारतीय ने दाखिल की है।
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याचिका में घटना की सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में उठाए गए अधिकतर मुद्दों पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। चूंकि मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत में चल रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने इस मांग को नामंजूर करते हुए अगली सुनवाई तक याचिका के सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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