मुंबई के लिए दोबारा कराया टिकट बुक
परिवादी के पूछने पर गो एयर इंडिया के चीफ विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि समय से आईआरसीटीसी द्वारा टिकट के रुपयों का भुगतान न करने की वजह से फ्लाइट टिकट स्वत: निरस्त हो गया है। इससे परेशान होकर जब उन्होंने आईआरसीटीसी के हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी तो कहा गया कि यहां से गो एयर इंडिया को समय से भुगतान कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। परिवादी को 30 नवंबर को मुंबई अपनी नौकरी पर पहुंचना जरूरी था। विनोद के कहने पर उन्होंने तत्काल 17,882 रुपये का मुंबई के लिए दूसरा टिकट बुक करवा लिया।
मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए भी लगाया जुर्माना
परिवादी ने 17 नवंबर 2017 को बारह खंभा रोड नई दिल्ली की आईआरसीटीसी महाप्रबंधक के खिलाफ आयोग में केस फाइल किया था। सात साल बाद आयोग का फैसला आया है। साथ ही आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार जुर्माना और अन्य खर्च के लिए दो हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि निर्णय तिथि से दो महीने के भीतर 17,882 पर आठ फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा।