Prayagraj News : सुशील सिंह, विधायक।
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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने सैय्यदराजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशील सिंह को साक्ष्य के अभाव में हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह, अभिषेक तिवारी एवं अभियोजन पक्ष को सुनकर दिया है।
घटना भदोही के गोपीगंज थाने की है। सिपाही यमुना प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह पुलिस लाइन इलाहाबाद में आरक्षी के पद पर तैनात है। पांच मार्च 2005 को सिपाही राधेश्याम सिंह, श्याम सुंदर सिंह, सहित अन्य सिपाहियों के साथ केंद्रीय कारागार नैनी से अभियुक्त अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू को अदालत में पेश करने के लिए सरकारी गाड़ी से वाराणसी ले गए थे।
अदालत में पेशी के बाद वापस इलाहाबाद आ रहे थे। जब झिलिया पुल जीटी रोड गोपीगंज पर पहुंचे तो पीछे से जान से मारने की नीयत से बदमाशों द्वारा गोली और बम से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। जिससे अफरातफरी मच गई। सभी लोग गाड़ी के फर्श पर लेट गए। अभियुक्त भी गाड़ी की फर्श पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब गोली बम चलना बंद हो गया तब हम लोगों ने गाड़ी से उतरकर फायर किए।
जिसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। घटना में गाड़ी के ड्राइवर सर्वजीत यादव की मौत हो गई थी और सिपाही राधेश्याम सिंह व श्यामसुंदर तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सके। अभियोजन मामला साबित करने में असफल रहा है।